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जिला जज ने दी कैदियों को कानूनी जानकारी

Thu, 28 Jul 2016 11:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर Updated Thu, 28 Jul 2016 11:39 AM IST
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 जिला जज हीरा सिंह बोनाल ने बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले की संयुक्त जेल  अल्मोड़ा में विचाराधीन और दोषी कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कैदियों को कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाया गया था। जिला जज बोनाल ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। कहा कि कैदियों से उनके परिजनों का मिलने का अधिकार है।

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जेल प्रशासन को कैदियों को पर्याप्त गुणवत्तायुक्त भोजन, कपड़े, बर्तन  और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। कैदियों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें अपने वाद की पैरवी के लिए सरकार द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। रिमांड स्तर पर भी नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध जमानती होने पर यदि उसने जमानत दी है। किंतु ऐसे बंदी जो जमानती नहीं दे सकते हैं जो गिरफ्तारी की तिथि से सात दिन तक हिरासत में हो, तो बंदी को बिना जमानत बंधपत्र पर छोटे अपराधों में सात दिन बाद रिहा करने का प्राविधान है।
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उन्होंने कैदियों को कस्टडी पैरोल और नियमित पैरोल के बारे  में भी जानकारी दी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव ज्योत्सना  ने कैदियों को देखरेख, भोजन और  सेहत संबंधी जानकारी दी। शिविर का संचालन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और अधिवक्ता इंदिरा दानू ने कैदियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। भविष्य में भी इस तरह के कैंपों के जरिए समस्याओं के समाधान में सहयोग देने की बात  कही।

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