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डीईओ ने अनुपस्थित शिक्षक को निलंबित किया
बागेश्वर।, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Sep 2017 11:03 PM IST
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जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना बताए अनुपस्थित रहने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय तीख के सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट से संबद्ध किया गया है। मालूम हो कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर मंगलवार को कपकोट के एसडीएम रवींद्र सिंह ने प्राथमिक स्कूल तीख का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में शिक्षक विनोद कुमार पांच सितंबर से अनुपस्थित पाए गए।
शिक्षक की ओर से अवकाश से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया था। एसडीएम ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर जिला शिक्षा अधिकार को पत्र लिखा था। एसडीएम का पत्र मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आकाश सारस्वत ने बिना बताए विद्यालय से अनुपस्थित रहने, विद्यालय के बच्चों को यूनीफार्म नहीं देने, भोजन माता के मानदेय का भुगतान नहीं करने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन व उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के विपरीत आचरण करने पर शिक्षक विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है।
डीईओ बेसिक आकाश सारस्वत ने बताया कि बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने बताया कि निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट से संबद्घ किया गया है। डीईओ ने उप शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक माह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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शिक्षक की ओर से अवकाश से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया था। एसडीएम ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर जिला शिक्षा अधिकार को पत्र लिखा था। एसडीएम का पत्र मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आकाश सारस्वत ने बिना बताए विद्यालय से अनुपस्थित रहने, विद्यालय के बच्चों को यूनीफार्म नहीं देने, भोजन माता के मानदेय का भुगतान नहीं करने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन व उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के विपरीत आचरण करने पर शिक्षक विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है।
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डीईओ बेसिक आकाश सारस्वत ने बताया कि बिना अवकाश लिए अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने बताया कि निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट से संबद्घ किया गया है। डीईओ ने उप शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक माह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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