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बालिका के अपहरण में चार साल की कैद
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:05 AM IST
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बागेश्वर। विशेष न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल की अदालत ने एक बालिका के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषसिद्धी के साथ ही चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है।
नेपाली मूल की बालिका के अपहरण की यह घटना इसी वर्ष 21 फरवरी को बैजनाथ थाना क्षेत्र से प्रकाश में आई थी। पुलिस ने 23 फरवरी को बालिका को नेपाल मूल के एक शख्स पदम बहादुर के साथ बरामद किया था। आरोपी बालिका का अपहरण कर ले जाने की फिराक में था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया।
इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने 12 गवाह परीक्षित कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को चार साल कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी ठोका। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आरोपी फिलहाल अल्मोड़ा जेल में बंद है।
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नेपाली मूल की बालिका के अपहरण की यह घटना इसी वर्ष 21 फरवरी को बैजनाथ थाना क्षेत्र से प्रकाश में आई थी। पुलिस ने 23 फरवरी को बालिका को नेपाल मूल के एक शख्स पदम बहादुर के साथ बरामद किया था। आरोपी बालिका का अपहरण कर ले जाने की फिराक में था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया।
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इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने 12 गवाह परीक्षित कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को चार साल कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी ठोका। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आरोपी फिलहाल अल्मोड़ा जेल में बंद है।
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