फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   बालिका के अपहरण में चार साल की कैद

बालिका के अपहरण में चार साल की कैद

Sat, 07 Jul 2018 12:05 AM IST
Updated Sat, 07 Jul 2018 12:05 AM IST
विज्ञापन
बालिका के अपहरण में चार साल की कैद
बागेश्वर। विशेष न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल की अदालत ने एक बालिका के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषसिद्धी के साथ ही चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है।
विज्ञापन


नेपाली मूल की बालिका के अपहरण की यह घटना इसी वर्ष 21 फरवरी को बैजनाथ थाना क्षेत्र से प्रकाश में आई थी। पुलिस ने 23 फरवरी को बालिका को नेपाल मूल के एक शख्स पदम बहादुर के साथ बरामद किया था। आरोपी बालिका का अपहरण कर ले जाने की फिराक में था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन


इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने 12 गवाह परीक्षित कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को चार साल कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी ठोका। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आरोपी फिलहाल अल्मोड़ा जेल में बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed