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यूपीसीएल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस

Sat, 18 Aug 2018 11:16 PM IST
Updated Sat, 18 Aug 2018 11:16 PM IST
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यूपीसीएल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस

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कपकोट (बागेश्वर)। करंट से छात्र की मौत के मामले में यूपीसीएल पर कानूनी शिकंजा कस गया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू हो गई है।


पुलिस ने मृतक छात्र मनीष के जीजा नरेंद्र कुमार की तहरीर पर कपकोट यूपीसीएल के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 337 और 304 एक के तहत केस दर्ज किया है। यूपीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने और गैर इरादतन हत्या का आरोप है। हालांकि तहरीर और एफआईआर में आरोपियों का नाम नहीं खोला गया है। एसओ वंदना ने बताया कि एसआई गोपाल राम को विवेचना सौंपी गई है। बता दें कि 15 अगस्त की सुबह क्षतिग्रस्त बिजली लाइन की चपेट में आकर छात्र मनीष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद यूपीसीएल की लापरवाही कठघरे में आ गई। एसओ ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। जांच की सुई प्रथमदृष्टया क्षेत्र के जेई और लाइनमैन पर टिकी है।
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