{"_id":"6421de6c8cfa4cf387077596","slug":"court-order-in-bageshwar-bageshwar-news-c-8-1-hld1018-95911-2023-03-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bageshwar News: कोटद्वार के चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bageshwar News: कोटद्वार के चरस तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास
Mon, 27 Mar 2023 11:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:50 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान कपकोट थाना पुलिस ने अंकित बिष्ट निवासी नींबूचौड़ (कोटद्वार) जिला पौड़ी और रमाकांत सेमवाल निवासी पदमपुर मोटाढांग (कोटद्वार) के कब्जे से करीब डेढ़-डेढ़ किलो चरस बरामद की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के परीक्षण के बाद आरोप सही पाए और सोमवार को फैसला सुना दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। फैसले के अनुसार दोनों आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान कपकोट थाना पुलिस ने अंकित बिष्ट निवासी नींबूचौड़ (कोटद्वार) जिला पौड़ी और रमाकांत सेमवाल निवासी पदमपुर मोटाढांग (कोटद्वार) के कब्जे से करीब डेढ़-डेढ़ किलो चरस बरामद की थी।
विज्ञापन
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के परीक्षण के बाद आरोप सही पाए और सोमवार को फैसला सुना दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। फैसले के अनुसार दोनों आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन