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Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के दोषी को छह महीने का सश्रम कारावास
Wed, 26 Jul 2023 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Wed, 26 Jul 2023 11:18 PM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह महीने के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर 2021 को कोतवाली पुलिस एसआई पंकज जोशी के नेतृत्व में कांडा मोटर मार्ग के भागीरथी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने वन विभाग विश्राम गृह नर्सरी के पास एक युवक के संदिग्ध दिखने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर गई तो वह युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी में उसके पास से 4.24 ग्राम स्मैक बरामद हुई। स्मैक मिलने पर पुलिस आरोपी गिरीश मेहरा, निवासी भरतपुर, मंडलसेरा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
एसआई सुरभि राणा ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन राम ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर 2021 को कोतवाली पुलिस एसआई पंकज जोशी के नेतृत्व में कांडा मोटर मार्ग के भागीरथी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने वन विभाग विश्राम गृह नर्सरी के पास एक युवक के संदिग्ध दिखने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर गई तो वह युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी में उसके पास से 4.24 ग्राम स्मैक बरामद हुई। स्मैक मिलने पर पुलिस आरोपी गिरीश मेहरा, निवासी भरतपुर, मंडलसेरा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
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एसआई सुरभि राणा ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन राम ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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