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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court Order For JCB Theft in Bageshwar

Bageshwar News: जेसीबी चोरी करने का आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Jan 2023 11:44 PM IST
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Court Order For JCB Theft in Bageshwar
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गुंजन सिंह की अदालत ने जेसीबी चोरी के आरोपी को दोषमुक्त किया है। ग्राम भयूं निवासी वादी मनोज कुमार ऐठानी ने 21 अगस्त 2021 को जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के ग्राम स्वाले मुजाहिदपुर सलेहपुर निवासी जेसीबी चालक अफसार अहमद के खिलाफ कपकोट थाने में तहरीर दी।
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बताया कि उनकी कंपनी की ओर से गुलेर से खर्ककानातोली तक सड़क निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए उन्होंने नागड़ी राजस्थान निवासी गोविंद राम से जेसीबी को ठेके पर लिया था। इसे जेसीबी चालक खर्ककानातोली से चोरी कर ले गया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान यह जेसीबी काफलीगैर से बरामद हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने धारा 379 और 411 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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आरोपी की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने उसे निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस आधार पर अदालत ने जेसीबी चोरी के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
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