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Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त

Tue, 21 Nov 2023 11:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 21 Nov 2023 11:50 PM IST
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Court news: one got released.
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त किया। कथानक के अनुसार 11 दिसंबर 2021 को कपकोट थाने में तैनात एसआई विवेक चंद्र पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। जब वह सरयू पुल के समीप चेकिंग कर रहे थे तभी एसओजी के दो जवान बागेश्वर से पहुंचे।
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जहां से पुलिस और एसओजी ने सौंग तिराहे पर जाकर चेंकिंग शुरू की। इसी दौरान मुखबिर ने सौेंग, मुनार की ओर से एक व्यक्ति के मोटर साइकिल पर चरस लेकर आने की सूचना दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिये का व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन चालक को रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहन सिंह ऐठानी निवासी भयूं, कपकोट बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 586 ग्राम चरस बरामद होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कपकोट थाने में धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
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विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस प्रावधानों के अनुरूप मामले की कार्यवाही में विभिन्न स्तरों पर कमियां पाई और आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी, हरीश चंद्र आर्या और दिग्विजय सिंह जनौटी ने मामले की पैरवी की।
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