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Bageshwar News: गबन के दोषी को एक साल का कारावास
Sat, 22 Mar 2025 11:55 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sat, 22 Mar 2025 11:55 PM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने गबन के आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया ने बताया कि सात मई 2022 को इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक भावेश प्रसाद विद्यार्थी ने मंडलीय कार्यालय देहरादून के आदेश पर इंडियन बैंक में पूर्व में कार्यरत सुमित चौहान निवासी इंद्र विहार, कौलगढ़ रोड देहरादून के खिलाफ तहरीर दी। एसपी को दी तहरीर में बताया कि आरोपी 24 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2021 तक सहायक महाप्रबंधक के पद पर तैनात था। इस दौरान उसने बैंक में संचालित 12 सरकारी विभागों के खातों से 53,78,068 रुपये अपने संबंधियों के खातों में आहरित की जिसकी वसूली भी बैंक ने कर ली है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद
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सहायक अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया ने बताया कि सात मई 2022 को इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक भावेश प्रसाद विद्यार्थी ने मंडलीय कार्यालय देहरादून के आदेश पर इंडियन बैंक में पूर्व में कार्यरत सुमित चौहान निवासी इंद्र विहार, कौलगढ़ रोड देहरादून के खिलाफ तहरीर दी। एसपी को दी तहरीर में बताया कि आरोपी 24 अगस्त 2020 से 13 अगस्त 2021 तक सहायक महाप्रबंधक के पद पर तैनात था। इस दौरान उसने बैंक में संचालित 12 सरकारी विभागों के खातों से 53,78,068 रुपये अपने संबंधियों के खातों में आहरित की जिसकी वसूली भी बैंक ने कर ली है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद
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