फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court given order to other people.

Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह माह का कठोर कारावास

Thu, 10 Aug 2023 12:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 10 Aug 2023 12:56 AM IST
विज्ञापन
Court given order to other people.
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह महीने के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2007 को एसआई कैलाश बिष्ट और पुलिस टीम ने बिलौना से मनोज धनौला निवासी बिलौना को 2.86 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बिलौना से पौड़ीबैंड की तरफ जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक का सेवन करता है और बेचता भी है। वह हर्ष सिंह धानिक निवासी तहसील मार्ग से स्मैक खरीदता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली में धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने आठ गवाह पेश कराए। न्यायालय ने आरोपी मनोज के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दूसरे आरोपी हर्ष को समुचित साक्ष्य नहीं होने के चलते दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed