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Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह माह का कठोर कारावास
Thu, 10 Aug 2023 12:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 10 Aug 2023 12:56 AM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह महीने के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2007 को एसआई कैलाश बिष्ट और पुलिस टीम ने बिलौना से मनोज धनौला निवासी बिलौना को 2.86 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बिलौना से पौड़ीबैंड की तरफ जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक का सेवन करता है और बेचता भी है। वह हर्ष सिंह धानिक निवासी तहसील मार्ग से स्मैक खरीदता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली में धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने आठ गवाह पेश कराए। न्यायालय ने आरोपी मनोज के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दूसरे आरोपी हर्ष को समुचित साक्ष्य नहीं होने के चलते दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। संवाद
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2007 को एसआई कैलाश बिष्ट और पुलिस टीम ने बिलौना से मनोज धनौला निवासी बिलौना को 2.86 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बिलौना से पौड़ीबैंड की तरफ जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक का सेवन करता है और बेचता भी है। वह हर्ष सिंह धानिक निवासी तहसील मार्ग से स्मैक खरीदता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली में धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने आठ गवाह पेश कराए। न्यायालय ने आरोपी मनोज के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दूसरे आरोपी हर्ष को समुचित साक्ष्य नहीं होने के चलते दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। संवाद
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