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Bageshwar News: एससी-एसटी अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Tue, 02 Apr 2024 12:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Tue, 02 Apr 2024 12:04 AM IST
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बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने एससी-एसटी अधिनियम के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश सुनाया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।
हरीश राम निवासी भंतोला ने कांडा थाने में गोपाल सिंह धामी निवासी भंतोला के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने पांच नवंबर 2023 की रात उसके घर में घुसकर माता भागीरथी देवी के साथ मारपीट और गालीगलौज की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 323, 452, 504, 506 और एससी-एससी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। सीओ शिवराज सिंह राणा ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 18 मार्च को आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन पीसी टम्टा ने मामले की पैरवी की।
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हरीश राम निवासी भंतोला ने कांडा थाने में गोपाल सिंह धामी निवासी भंतोला के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि आरोपी ने पांच नवंबर 2023 की रात उसके घर में घुसकर माता भागीरथी देवी के साथ मारपीट और गालीगलौज की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 323, 452, 504, 506 और एससी-एससी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। सीओ शिवराज सिंह राणा ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 18 मार्च को आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन पीसी टम्टा ने मामले की पैरवी की।
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