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Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के आरोपियों को मिली जमानत

Fri, 05 Apr 2024 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 05 Apr 2024 11:52 PM IST
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Bail In NDPS Case
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के दो आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की।
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28 फरवरी को कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान के दौरान केशव पाल, निवासी वार्ड नंबर दो, शिवपुरी ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर और लक्षित गोगना निवासी रुद्रपुर को आरे-द्यांगण तिराहे से 430 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता हेम चंद्र सिंह राणा और राजन सिंह मेहता ने कहा कि बरामद चरस वाणिज्यिक मात्रा से कम है और आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी। संवाद
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