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लुटेरे को चार साल सश्रम कारावास की सजा

Sun, 19 Jun 2016 01:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Sun, 19 Jun 2016 01:17 AM IST
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Bageshwar court order
कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला

बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लूट की घटना में एक अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार इसी साल 22 अप्रैल को बागेश्वर नगर के एक व्यवसायी भीमप्रकाश रस्तोगी रात में अपनी दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। करीब साढ़े आठ बजे तहसील रोड में गादली तुपेड़ निवासी पूरन सिंह नेगी ने उन्हें लूट लिया। इसकी रिपोर्ट पीड़ित व्यवसायी भीमप्रकाश की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला।

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शनिवार को इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके सिंह ने आरोपी पूरन सिंह को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य, मोहन राम आर्या ने की। विवेचना एसआई गोपाल राम टम्टा ने की। इस मामले में कोतवाली पैरोकार कैलाश मलड़ा ने प्रभावी पैरवी की। 

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