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Bageshwar News: ऑटोव्हील कंपनी पर लगा 30 हजार रुपये का जुर्माना
Tue, 02 May 2023 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Tue, 02 May 2023 11:44 PM IST
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बागेश्वर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने वाहन स्वामी की ऑटोव्हील कंपनी के खिलाफ दी गई शिकायत को स्वीकार करते हुए कंपनी को 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को एक महीने के भीतर यह राशि शिकायतकर्ता को देनी होगी। नियत तिथि तक भुगतान नहीं होने पर शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
तहसील मार्ग निवासी मनोज सिंह दफौटी ने सितंबर 2017 में अमित ऑटोव्हील प्राइवेट लिमिटेड, तीनपानी हल्द्वानी से 3,81,365 रुपये में पिकअप खरीदा था। वाहन की खरीद के समय कंपनी ने किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर बागेश्वर में ही निवारण करने की बात कही थी। 25 जून 2020 को वाहन का अगला पट्टा टूट गया जिस पर वाहन स्वामी ने कंपनी को परेशानी बताई। कंपनी की ओर से पट्टा उपलब्ध नहीं होने और हेडक्वार्टर पता करने की बात कही।
कुछ दिन बाद कंपनी ने पुणे में 1500 रुपये में स्पेयर पार्ट्स होने की बात कही। शिकायतकर्ता ने कंपनी की ओर से बताए खाते में 1500 रुपये का भुगतान कर दिया लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पार्ट नहीं आया। इस बीच वाहन मालिक गाड़ी खड़ी होने पर भी चालक को वेतन व भोजन का खर्चा दे रहा था। करीब दो महीने तक उसका वाहन खड़ा रहा और उसे 81 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
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परेशान होकर दफौटी ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी ने मामले की पैरवी की। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष/जिला जज आरके खुल्बे, आयोग के सदस्य हंसी रौतेला और रमेश चंद्र सनवाल ने मामले का अवलोकन करने के बाद ऑटोव्हील कंपनी को 20 हजार रुपये बतौर प्रतिकर और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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तहसील मार्ग निवासी मनोज सिंह दफौटी ने सितंबर 2017 में अमित ऑटोव्हील प्राइवेट लिमिटेड, तीनपानी हल्द्वानी से 3,81,365 रुपये में पिकअप खरीदा था। वाहन की खरीद के समय कंपनी ने किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर बागेश्वर में ही निवारण करने की बात कही थी। 25 जून 2020 को वाहन का अगला पट्टा टूट गया जिस पर वाहन स्वामी ने कंपनी को परेशानी बताई। कंपनी की ओर से पट्टा उपलब्ध नहीं होने और हेडक्वार्टर पता करने की बात कही।
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कुछ दिन बाद कंपनी ने पुणे में 1500 रुपये में स्पेयर पार्ट्स होने की बात कही। शिकायतकर्ता ने कंपनी की ओर से बताए खाते में 1500 रुपये का भुगतान कर दिया लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पार्ट नहीं आया। इस बीच वाहन मालिक गाड़ी खड़ी होने पर भी चालक को वेतन व भोजन का खर्चा दे रहा था। करीब दो महीने तक उसका वाहन खड़ा रहा और उसे 81 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
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परेशान होकर दफौटी ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी ने मामले की पैरवी की। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष/जिला जज आरके खुल्बे, आयोग के सदस्य हंसी रौतेला और रमेश चंद्र सनवाल ने मामले का अवलोकन करने के बाद ऑटोव्हील कंपनी को 20 हजार रुपये बतौर प्रतिकर और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।