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Bageshwar News: गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Wed, 11 Jun 2025 11:37 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 11 Jun 2025 11:37 PM IST
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Accused arrested for culpable homicide
बागेश्वर। कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपने साथी युवक के साथ मारपीट कर एक युवक को पैदल पुल से भागीरथी गधेरे में धक्का दे दिया था। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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विगत सात जून को मंडलसेरा निवासी दीपक रौतेला की मां दीपा रौतेला ने गौरव कुमार उर्फ गोलू, निवासी भुल्यूड़ा, मंडलसेरा के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। महिला ने बताया था कि युवक ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की और उसे गाड़गांव को जाने वाले पैदल पुल से भागीरथी गधेरे में धक्का दे दिया। घटना में उनके पुत्र के सिर, गर्दन और कमर में गंभीर चोट लगी। आरोपी ने उसे जान से मारने का प्रयास किया। उसका बरेली के अस्पताल में इलाज चला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 110 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया।
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इनसेट
युवक की मौत के बाद संशोधित हुई धारा
बागेश्वर। आठ जून को इलाज के दौरान दीपक का निधन होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लगी धारा को 105 बीएनएस में संशोधित किया। एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए। सीओ अजय लाल साह के निर्देशन में गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। जांच के दौरान आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देकर पकड़ से दूर हो रहा था। आखिरकार एसआई बलवंत कांबोज के नेतृत्व में तकनीकी टीम की मदद से पुलिस ने आरोपी को बागेश्वर-गिरेछीना सड़क के थुनाई तिराहे से गिरफ्तार कर लिया।
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इनसेट
यौन उत्पीड़न का भी चल रहा केस
बागेश्वर। गिरफ्तार किए गए युवक गोलू के खिलाफ पूर्व से यौन उत्पीड़न का केस भी चल रहा है। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि युवक का आपराधिक इतिहास रहा है। कोतवाली में उसके खिलाफ धारा 354क, 506, 504 आईपीसी के तहत पूर्व से केस दर्ज है।
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