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विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर प्रधानाध्यापक निलंबित
Updated Wed, 08 Nov 2017 10:10 PM IST
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बागेश्वर। अवकाश स्वीकृत नहीं होने के बावजूद विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर डीईओ बेसिक ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय झोपड़ा के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबित प्रधानाध्यापक को कपकोट के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आकाश सारस्वत ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय झोपड़ा के प्रधानाध्यापक गोविंद सिंह छह नवंबर से विद्यालय से अनुपस्थित थे। शिक्षक के अनुपस्थित रहने से विद्यालय नहीं खुला। इससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हुआ। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों को खसरा, रुबेला के टीके भी नहीं लग सके। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बाधित हुआ है। उन्होंने बताया कि अवकाश स्वीकृत नहीं होने के बावजूद प्रधानाध्यापक का विद्यालय से अनुपस्थित रहना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है।
इसको देखते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट में संबद्ध रहेंगे। डीईओ ने इस मामले की जांच उप शिक्षाधिकारी को सौंपते हुए एक माह में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीईओ ने बताया कि विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आकाश सारस्वत ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय झोपड़ा के प्रधानाध्यापक गोविंद सिंह छह नवंबर से विद्यालय से अनुपस्थित थे। शिक्षक के अनुपस्थित रहने से विद्यालय नहीं खुला। इससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हुआ। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों को खसरा, रुबेला के टीके भी नहीं लग सके। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बाधित हुआ है। उन्होंने बताया कि अवकाश स्वीकृत नहीं होने के बावजूद प्रधानाध्यापक का विद्यालय से अनुपस्थित रहना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है।
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इसको देखते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट में संबद्ध रहेंगे। डीईओ ने इस मामले की जांच उप शिक्षाधिकारी को सौंपते हुए एक माह में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीईओ ने बताया कि विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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