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Almora News: सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू करने के लिए कैंट ने की व्यापार मंडल के साथ बैठक
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सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बैठक करते रानीखेत कैंट और व्यापार मंडल के लोग। संवाद
- फोटो : RANIKHET
रानीखेत (अल्मोड़ा)। छावनी परिषद के अधिकारियों और नगर व्यापार मंडल की शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक में हाईकोर्ट के अनुपालन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की गई। व्यापार मंडल के सदस्यों ने कहा कि प्रतिबंध से पहले प्रशासन लोगों को इसके लिए जागरूक करे और व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करे।
छावनी सभागार में हुई बैठक में स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, चंदन कुमार ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों को बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक मसलन वूवन बैग, सिलवर फॉइल लगा कोई भी पैकिंग का सामान, प्लास्टिक के गिलास-प्लेट-चम्मच आदि प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने पर दंड शुल्क और कार्रवाई का प्रावधान है।
व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहा कि प्रशासन को जागरूकता कार्यक्रम चला कर इस विषय पर व्यापारियों और आम जनता को जागरूक करना चाहिए। व्यापारियों और आम जनता को अभी यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के प्लास्टिक पर बैन है, क्योंकि बाजार में बहुत सी चीजों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है।
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उन्होंने यह भी कहा कि शासन-प्रशासन को इसके लिए समय देना चाहिए। कहा कि छोटे व्यापारी पर तो जुर्माना इत्यादि लगा दिया जाता है लेकिन जिन कारखानों में इन पॉलीथिन को बनाया जाता है।
मुख्य रूप से उन जगहों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पदाधिकारियों ने व्यापारियों से यह भी आह्वान किया कि व्यापार मंडल के बिना संज्ञान में लिए किसी भी सरकारी नोटिस पर हस्ताक्षर न करें। वहां पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौधरी, महासचिव संदीप गोयल, उपाध्यक्ष दीपक पंत, महिला उपाध्यक्ष नेहा माहरा, कोषाध्यक्ष भुवन पांडे, उपसचिव विनीत चौरसिया, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि थे।
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छावनी सभागार में हुई बैठक में स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, चंदन कुमार ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों को बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक मसलन वूवन बैग, सिलवर फॉइल लगा कोई भी पैकिंग का सामान, प्लास्टिक के गिलास-प्लेट-चम्मच आदि प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने पर दंड शुल्क और कार्रवाई का प्रावधान है।
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व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहा कि प्रशासन को जागरूकता कार्यक्रम चला कर इस विषय पर व्यापारियों और आम जनता को जागरूक करना चाहिए। व्यापारियों और आम जनता को अभी यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के प्लास्टिक पर बैन है, क्योंकि बाजार में बहुत सी चीजों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है।
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उन्होंने यह भी कहा कि शासन-प्रशासन को इसके लिए समय देना चाहिए। कहा कि छोटे व्यापारी पर तो जुर्माना इत्यादि लगा दिया जाता है लेकिन जिन कारखानों में इन पॉलीथिन को बनाया जाता है।
मुख्य रूप से उन जगहों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पदाधिकारियों ने व्यापारियों से यह भी आह्वान किया कि व्यापार मंडल के बिना संज्ञान में लिए किसी भी सरकारी नोटिस पर हस्ताक्षर न करें। वहां पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौधरी, महासचिव संदीप गोयल, उपाध्यक्ष दीपक पंत, महिला उपाध्यक्ष नेहा माहरा, कोषाध्यक्ष भुवन पांडे, उपसचिव विनीत चौरसिया, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि थे।