फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Saja of One Year Prison

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jan 2021 11:39 PM IST
विज्ञापन
Saja of One Year Prison
अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोपी इकरार अहमद निवासी ग्राम नौगवां शहजादनगर रामपुर (उप्र) को एक साल का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

पुलिस ने 27 मार्च 2019 को चेकिंग के दौरान लमगड़ा ब्लाक के चायखान बैंड के पास इकरार अहमद से पांच सेमी से अधिक लंबाई का चाकू बरामद किया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मीना खान ने न्यायालय में तीन गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed