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Almora News: बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होंगी सभाएं
Thu, 03 Jul 2025 12:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Thu, 03 Jul 2025 12:09 AM IST
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अल्मोड़ा। डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लग गई है जो परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर सभा नहीं कर सकेगा। अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। धरना-प्रदर्शन जुलूस के लिए भी अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी की गोष्ठी, कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगे। राजनीतिक दल धार्मिक संस्थान का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेगा। मतदाताओं को रिझाने के लिए उपहार देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर मतदाता, अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। संवाद
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कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी की गोष्ठी, कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगे। राजनीतिक दल धार्मिक संस्थान का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेगा। मतदाताओं को रिझाने के लिए उपहार देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर मतदाता, अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। संवाद
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