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Almora News: बगैर लाइसेंस के दुकानों का आवंटन होगा निरस्त, 20 तक करें आवेदन
Tue, 05 Dec 2023 11:29 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Tue, 05 Dec 2023 11:29 PM IST
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बगैर लाइसेंस के दुकानों का आवंटन होगा निरस्त
रानीखेत (अल्मोड़ा)। रानीखेत के व्यापरियों को अब व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना होगा। लाइसेंस के बगैर दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। छावनी परिषद के सीईओ कुनाल रोहिला ने बताया कि व्यापारी 20 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय पर आवेदन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाइसेंस के बगैर दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया।
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। रानीखेत के व्यापरियों को अब व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाना होगा। लाइसेंस के बगैर दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। छावनी परिषद के सीईओ कुनाल रोहिला ने बताया कि व्यापारी 20 दिसंबर तक ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय पर आवेदन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाइसेंस के बगैर दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया।