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Almora News: आचार संहिता लागू होते ही बदला नजारा, हटे बैनर, पोस्टर
Sun, 17 Mar 2024 12:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sun, 17 Mar 2024 12:10 AM IST
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अल्मोड़ा नगर के माल रोड में सार्वजनिक स्थल से बैनर-पोस्टर हटाते पालिका कर्मी। संवाद
- फोटो : Samvad
जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त
अल्मोड़ा। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन विभाग हरकत में आया है। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई वैसे ही नगर सहित विभिन्न हिस्सों का नजारा बदला नजर आया। पालिका के साथ ही प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी संपत्ति पर लगे बैनर-पोस्टर हटाने में जुटे रहे।
शनिवार को शाम तीन बजे आचार संहिता लागू हुई तो पालिका और प्रशासन की टीम नगर के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। चौघानपाटा गांधी पार्क, ले. कर्नल सतीश चंद्र जोशी पार्क, गोबिंद बल्लभ पंत पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में पहुंचकर टीम ने बैनर-पोस्टर हटाए। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में कराया जाएगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडे लेकर नहीं चलेगा। कहा आचार संहिता का पालन कराना हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। आचार संहिता के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। संवाद
सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी सभा या बैठक
अल्मोड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक स्थल में बगैर अनुमति के सभा या बैठक करना प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई उपहार या रिश्वत नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
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प्रचार वाहनों की लेनी होगी अनुमति
अल्मोड़ा। आचार संहिता के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने कहा कि प्रचार वाहनों का पंजीकरण आरओ या एआरओ के पास कराना आवश्यक होगा।
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अल्मोड़ा। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन विभाग हरकत में आया है। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई वैसे ही नगर सहित विभिन्न हिस्सों का नजारा बदला नजर आया। पालिका के साथ ही प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी संपत्ति पर लगे बैनर-पोस्टर हटाने में जुटे रहे।
शनिवार को शाम तीन बजे आचार संहिता लागू हुई तो पालिका और प्रशासन की टीम नगर के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। चौघानपाटा गांधी पार्क, ले. कर्नल सतीश चंद्र जोशी पार्क, गोबिंद बल्लभ पंत पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में पहुंचकर टीम ने बैनर-पोस्टर हटाए। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में कराया जाएगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडे लेकर नहीं चलेगा। कहा आचार संहिता का पालन कराना हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। आचार संहिता के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। संवाद
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सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी सभा या बैठक
अल्मोड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक स्थल में बगैर अनुमति के सभा या बैठक करना प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई उपहार या रिश्वत नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
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प्रचार वाहनों की लेनी होगी अनुमति
अल्मोड़ा। आचार संहिता के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने कहा कि प्रचार वाहनों का पंजीकरण आरओ या एआरओ के पास कराना आवश्यक होगा।