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Almora News: सोने के कुंडल लूटने के दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की हुई सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 10 Dec 2025 11:37 PM IST
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Man convicted of robbing gold earrings sentenced to three years rigorous imprisonment
अल्मोड़ा। सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने कान से सोने के कुंडल लूटने के दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
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मामले के अनुसार 11 अगस्त 2024 को ग्राम पीपना निवासी 60 वर्षीय कौशिल्या देवी घर के लिए सामान लेने मौलेखाल बाजार गई थीं। वह मौलेखाल से टैक्सी से घर लौट रही थीं। तभी कफल्टा बस स्टाॅप के पास एक लड़के ने वाहन को हाथ देकर रोका। चालक ने वाहन को रोककर उसे वाहन में बैठाया। बुजुर्ग महिला गांव के पीपना गेट पर वाहन से उतर गईं। तभी वाहन में बैठा लड़का भी उतरा। महिला पैदल अपने घर को जाने लगी। तभी लड़का उसके पीछे-पीछे उसके घर के मोड़ तक पहुंच गया। उसने अचानक महिला का मुंह और गला दबा दिया और कानों में पहने सोने के कुंडल, सोने के मटर माला, गलोबंद और कान में लगी मशीन छीनकर भाग गया।
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पुलिस ने तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (4) और 309 (6) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की गई। इस दौरान सैणमानुरा निवासी कैलाश उर्फ किशोर मनराल आरोपी पाया गया। उसके खिलाफ उक्त धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर मंगलवार को फैसला आया।
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सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद कैलाश उर्फ किशोर मनराल को दोषी करार दिया। दोषी को धारा 309 (4) और 309(6) के अपराध के लिए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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