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Almora News: नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने का आरोपी दोषमुक्त
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने यह फैसला सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद सुनाया।
मामले के अनुसार, 25 जून 2024 को कोतवाली अल्मोड़ा में पीड़िता की माता ने तहरीर दी थी। कहा कि 18 जून को वह अपने काम से घर से कहीं बाहर गई थीं। उनकी पुत्री घर पर थीं। जब वह वापस घर पहुंचीं तो पुत्री घर पर नहीं थी। आस-पास और परिजनों में खोजबीन की गई। कहीं पता नहीं चल सका। कॉल करने पर उसका फोन बंद था। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर खोजबीन की। पुलिस ने उसे बरामद कर आरोपी पोखराड़ धारी मुक्तेश्वर निवासी हिमांशु आर्या को गिरफ्तार किया।
न्यायालय में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) और पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद हिमांशु आर्या को उस पर लगे आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
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मामले के अनुसार, 25 जून 2024 को कोतवाली अल्मोड़ा में पीड़िता की माता ने तहरीर दी थी। कहा कि 18 जून को वह अपने काम से घर से कहीं बाहर गई थीं। उनकी पुत्री घर पर थीं। जब वह वापस घर पहुंचीं तो पुत्री घर पर नहीं थी। आस-पास और परिजनों में खोजबीन की गई। कहीं पता नहीं चल सका। कॉल करने पर उसका फोन बंद था। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर खोजबीन की। पुलिस ने उसे बरामद कर आरोपी पोखराड़ धारी मुक्तेश्वर निवासी हिमांशु आर्या को गिरफ्तार किया।
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न्यायालय में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) और पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शुक्रवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद हिमांशु आर्या को उस पर लगे आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
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