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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Kotagiwai resident accused sentenced to six months

कोटागिवाई निवासी आरोपी को छह माह की सजा

Sat, 17 Dec 2016 11:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Sat, 17 Dec 2016 11:26 PM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने रात्रि में घर में घुसकर मारपीट और दरवाजे तोड़ने के मामले में ग्राम पंचायत कोटागिवाई (भिकियासैंण) निवासी आरोपी बहादुर सिह को छह माह की सजा और ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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16 नवंबर 2009 को ग्राम कोटागिवाई निवासी बहादुर सिंह कुल्हाड़ी लेकर गांव के ही निवासी राधे राम के घर में घुस गया और उसकी पत्नी गंगा देवी के साथ मारपीट की। घर के खिड़की, दरवाजे कुल्हाड़ी से तोड़ डाले। जान बचाकर पति-पत्नी ने गांव में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां रात बिताई। राधे राम ने इसकी रिपोर्ट 17 नवंबर को एसडीएम भिकियासैंण को दी। मामले की विवेचना नायब तहसीलदार भिकियासैंण ने की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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घटना के बाद से आरोपी बहादुर सिंह फरार चल रहा था। करीब सात साल बाद गत सितंबर में बाजस्व उप निरीक्षक बासोट ने आरोपी बहादुर सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने छह गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बहादुर सिंह निवासी ग्राम कोटागिवाई पर धारा 323, 427, 457 में आरोप सिद्ध हुआ, जबकि धारा 392, 504, 506 और एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त हुआ। न्यायालय ने आरोपी को धारा 323 में एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 427 में तीन माह की सजा और 5000 रुपए अर्थदंड, धारा 457 में छह माह की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि वादी राधे राम को दिए जाने का आदेश दिया। 

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