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टॉफी और धनिये के सैंपल फेल होने पर एजेंसी और रिजॉर्ट स्वामी पर केस
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अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर एक एजेंसी और रिजॉर्ट स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले साल विभाग ने अल्मोड़ा से टॉफी और कौसानी से पीसे धनिये के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में नमूने फेल होने के बाद बृहस्पतिवार को दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
पिछले वर्ष मई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कारखाना बाजार में गुप्ता एजेंसी से टॉफी के सैंपल भरे थे। जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट इस वर्ष जनवरी में फेल पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि सैंपल फेल पाए जाने पर विभाग की ओर से गुप्ता एजेंसी को नोटिस भेजा गया। इसके बाद बृहस्पतिवार को गुप्ता एजेंसी समेत यूपी बिजनौर के हिना कन्फैक्शनरी, हल्द्वानी के महेश्वरी ट्रेडर्स तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई। इधर, पिछले वर्ष मई में ही मैत्री हॉलीडे रिट्रीट रिजॉर्ट से भी टीम ने पिसे धनिया मसाले के सैंपल लिये थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने पुन: नमूनों की जांच के लिए रिजॉर्ट स्वामी को नोटिस भेजा। दोनों मामलों में नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। रिजॉर्ट स्वामी के खिलाफ धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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पिछले वर्ष मई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कारखाना बाजार में गुप्ता एजेंसी से टॉफी के सैंपल भरे थे। जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट इस वर्ष जनवरी में फेल पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि सैंपल फेल पाए जाने पर विभाग की ओर से गुप्ता एजेंसी को नोटिस भेजा गया। इसके बाद बृहस्पतिवार को गुप्ता एजेंसी समेत यूपी बिजनौर के हिना कन्फैक्शनरी, हल्द्वानी के महेश्वरी ट्रेडर्स तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई। इधर, पिछले वर्ष मई में ही मैत्री हॉलीडे रिट्रीट रिजॉर्ट से भी टीम ने पिसे धनिया मसाले के सैंपल लिये थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने पुन: नमूनों की जांच के लिए रिजॉर्ट स्वामी को नोटिस भेजा। दोनों मामलों में नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। रिजॉर्ट स्वामी के खिलाफ धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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