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Almora News: दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को मिली जमानत
Sun, 07 Apr 2024 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sun, 07 Apr 2024 11:20 PM IST
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अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को जमानत दी है। दोनों न्यायिक अभिरक्षा में अक्तूबर 2021 से जिला कारागार अल्मोड़ा में बंद थे।
आरोपियों के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि जुलाई 2021 में मृतका के मामा ने लमगड़ा थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक उसकी भांजी का विवाह मालता गांव निवासी केशव राम के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और उसकी सास सरुली देवी दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करते थे। दो जुलाई 2021 को ससुरालियों ने उसकी मां को उसके फंदे में लटककर जान देने की सूचना दी। उसके मुताबिक दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। उसकी तहरीर पर पति और सास के खिलाफ धारा 498, 304 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध किया गया। दोनों ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बताया कि मामले में अब तक 17 गवाह पेश किए जा चुके हैं। संवाद
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आरोपियों के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि जुलाई 2021 में मृतका के मामा ने लमगड़ा थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक उसकी भांजी का विवाह मालता गांव निवासी केशव राम के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और उसकी सास सरुली देवी दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करते थे। दो जुलाई 2021 को ससुरालियों ने उसकी मां को उसके फंदे में लटककर जान देने की सूचना दी। उसके मुताबिक दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। उसकी तहरीर पर पति और सास के खिलाफ धारा 498, 304 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध किया गया। दोनों ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बताया कि मामले में अब तक 17 गवाह पेश किए जा चुके हैं। संवाद
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