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Almora News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। आरोप है कि आरोपी युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर रामनगर बुलाया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 26 जुलाई को नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली और घर नहीं लौटी। तब परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो वह रामनगर में एक युवक के साथ मिली। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उसके प्रेमी अजय सैनी निवासी चिल्किया, रामनगर, नैनीताल ने उसे बहलाकर अपने गृह क्षेत्र बुलाया। यहां उसने उसकी मर्जी के बगैर शारीरिक संबंध बनाए और घर जाने से मना किया।
पुलिस ने आरोपी युवक को 27 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। बीते बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 26 जुलाई को नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली और घर नहीं लौटी। तब परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो वह रामनगर में एक युवक के साथ मिली। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उसके प्रेमी अजय सैनी निवासी चिल्किया, रामनगर, नैनीताल ने उसे बहलाकर अपने गृह क्षेत्र बुलाया। यहां उसने उसकी मर्जी के बगैर शारीरिक संबंध बनाए और घर जाने से मना किया।
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पुलिस ने आरोपी युवक को 27 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। बीते बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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