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गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को जिला बदर किया
Updated Sat, 08 Dec 2018 10:49 PM IST
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अल्मोड़ा। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने लंबे समय से शराब तस्करी में लिप्त अल्मोड़ा खत्याड़ी निवासी इंद्र सिंह सतवाल और चौखुटिया निवासी पप्पू कांडपाल के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। आदेश में आरोपी पप्पू कांडपाल को एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों के साथ स्वयं को एक बंध पत्र द्वारा बाधित करने का भी निर्देश दिया गया है। बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवधि में आरोपी को जेल में रहना होगा।
पुलिस ने बताया कि न्यू इंदिरा कालोनी खत्याड़ी निवासी इंद्र सिंह सतवाल पुत्र स्व. पूरन सिंह सतवाल को अवैध रूप से शराब तस्करी करने, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है। इंद्र सिंह को आदेश जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
वहीं दूसरे आरोपी रमेश चंद्र कांडपाल उर्फ पप्पू कांडपाल पुत्र स्व. परमानंद कांडपाल निवासी तड़ियाल बाखली, चौखुटिया पर एक-एक लाख की धनराशि के दो जमानतदारों के साथ एक बंध पत्र द्वारा बाधित करने का निर्देश दिया है। जिसमें आरोपी को प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को थानाध्यक्ष चौखुटिया के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट देने, चौखुटिया तहसील के बाहर जाने पर गंतव्य स्थान का नाम, जाने का उद्देश्य और वहां रहने की अवधि थानाध्यक्ष चौखुटिया को देना अनिवार्य होगा।
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पुलिस ने बताया कि न्यू इंदिरा कालोनी खत्याड़ी निवासी इंद्र सिंह सतवाल पुत्र स्व. पूरन सिंह सतवाल को अवैध रूप से शराब तस्करी करने, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की है। इंद्र सिंह को आदेश जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
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वहीं दूसरे आरोपी रमेश चंद्र कांडपाल उर्फ पप्पू कांडपाल पुत्र स्व. परमानंद कांडपाल निवासी तड़ियाल बाखली, चौखुटिया पर एक-एक लाख की धनराशि के दो जमानतदारों के साथ एक बंध पत्र द्वारा बाधित करने का निर्देश दिया है। जिसमें आरोपी को प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को थानाध्यक्ष चौखुटिया के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट देने, चौखुटिया तहसील के बाहर जाने पर गंतव्य स्थान का नाम, जाने का उद्देश्य और वहां रहने की अवधि थानाध्यक्ष चौखुटिया को देना अनिवार्य होगा।
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