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हाइकोर्ट के आदेश पर पूर्व पालिकाध्यक्ष, तत्कालीन ईओ समेत छह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
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अल्मोड़ा। देहरादून की कार्यदायी संस्था को नियमों को दरकिनार करते हुए ठेका देने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने अल्मोड़ा की तत्कालीन पालिकाध्यक्ष शोभा जोशी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) बद्री प्रसाद आर्य समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अल्मोड़ा नगर पालिका में 2007 में हुई टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 27 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीसीआईडी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इधर कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि तत्कालीन पालिकाध्यक्ष शोभा जोशी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद आर्य के अलावा कार्यालय प्रभारी प्रकाश तिवारी, अवर अभियंता नरेंद्र कुमार, भरत सिंह और रमेश पंत के खिलाफ धारा 409 और 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में विवेचना चल रही है।
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अल्मोड़ा नगर पालिका में 2007 में हुई टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 27 नवंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीसीआईडी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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इधर कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि तत्कालीन पालिकाध्यक्ष शोभा जोशी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद आर्य के अलावा कार्यालय प्रभारी प्रकाश तिवारी, अवर अभियंता नरेंद्र कुमार, भरत सिंह और रमेश पंत के खिलाफ धारा 409 और 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में विवेचना चल रही है।
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