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गाजा तस्करी के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी नितिन कुमार निवासी ढकिया गुलाबो काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
पुलिस ने 19 जुलाई को भिकियासैंण क्षेत्र में गश्त के दौरान जैनल की तरफ आ रही कार संख्या यूके-18-जी 5368 को रोका। चेकिंग के दौरान वाहन में रखे तीन कट्टों में 43.190 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा सील कर आरोपी नितिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आरोपी को जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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पुलिस ने 19 जुलाई को भिकियासैंण क्षेत्र में गश्त के दौरान जैनल की तरफ आ रही कार संख्या यूके-18-जी 5368 को रोका। चेकिंग के दौरान वाहन में रखे तीन कट्टों में 43.190 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा सील कर आरोपी नितिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने आरोपी को जमानत देने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आरोपी को जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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