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आरोप : ब्लॉक प्रमुख की जगह बैठकें ले रहा भाजपा नेता
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अल्मोड़ा। धौलादेवी विकासखंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने ब्लाक प्रमुख के स्थान पर उनके परिजन (भाजपा नेता) पर विकासखंड के कार्मिकों की मासिक और अन्य बैठकें लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीडीओ और डीपीआरओ से हस्तक्षेप की मांग की है।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के शिष्टमंडल ने खंड विकास अधिकारी उम्मेद सिंह गैड़ा को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि ब्लाक प्रमुख के बजाय प्रतिनिधि के तौर पर उनके एक परिजन विकासखंड के कार्मिकों की मासिक और अन्य बैठकें ले रहे हैं। यह पंचायतराज अधिनियम और महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारियों का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिष्टमंडल में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भाष्कर जोशी, गणेश बिष्ट, दीप चंद्र पांडे, महेश तिवारी, पीयूष नेगी, आशीष कांडपाल, त्रिभुवन भट्ट, राजेंद्र प्रसाद, निरंजन प्रसाद शामिल हैं।
आरोप निराधार हैं। बैठकें मैं स्वयं लेती हूं। यह भनोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की साजिश है। वह अधिकतर अपने क्षेत्र में नहीं रहते, जिससे क्षेत्र के प्रधानों को पिछले कार्यों के बिलों का भुगतान नहीं हो सका। पूर्व में पंचायतराज मंत्री से इनकी शिकायत की जा चुकी है। मंत्री ने जिले के अधिकारियों को आदेशित भी किया था। यह वीपीडीओ अनावश्यक नेतागिरी कर रहे हैं। -नेहा बिष्ट, क्षेत्र प्रमुख, धौलादेवी विकासखंड।
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पंचायतराज एक्ट में नहीं है प्रतिनिधि रखने की कोई व्यवस्था
अल्मोड़ा। पंचायतराज एक्ट में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपना प्रतिनिधि बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक्ट के अनुसार ग्राम प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता है।
ब्लॉक के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ओर से इस संबंध में शिकायती पत्र मिला है। विकासखंड से अभिलेख मंगाए गए हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -जीएस अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा।
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ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के शिष्टमंडल ने खंड विकास अधिकारी उम्मेद सिंह गैड़ा को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि ब्लाक प्रमुख के बजाय प्रतिनिधि के तौर पर उनके एक परिजन विकासखंड के कार्मिकों की मासिक और अन्य बैठकें ले रहे हैं। यह पंचायतराज अधिनियम और महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारियों का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिष्टमंडल में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भाष्कर जोशी, गणेश बिष्ट, दीप चंद्र पांडे, महेश तिवारी, पीयूष नेगी, आशीष कांडपाल, त्रिभुवन भट्ट, राजेंद्र प्रसाद, निरंजन प्रसाद शामिल हैं।
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आरोप निराधार हैं। बैठकें मैं स्वयं लेती हूं। यह भनोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की साजिश है। वह अधिकतर अपने क्षेत्र में नहीं रहते, जिससे क्षेत्र के प्रधानों को पिछले कार्यों के बिलों का भुगतान नहीं हो सका। पूर्व में पंचायतराज मंत्री से इनकी शिकायत की जा चुकी है। मंत्री ने जिले के अधिकारियों को आदेशित भी किया था। यह वीपीडीओ अनावश्यक नेतागिरी कर रहे हैं। -नेहा बिष्ट, क्षेत्र प्रमुख, धौलादेवी विकासखंड।
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पंचायतराज एक्ट में नहीं है प्रतिनिधि रखने की कोई व्यवस्था
अल्मोड़ा। पंचायतराज एक्ट में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपना प्रतिनिधि बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक्ट के अनुसार ग्राम प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता है।
ब्लॉक के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ओर से इस संबंध में शिकायती पत्र मिला है। विकासखंड से अभिलेख मंगाए गए हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -जीएस अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा।