फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   accused mother in law acquitted

Almora News: बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास दोषमुक्त

Tue, 08 Aug 2023 11:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 08 Aug 2023 11:47 PM IST
विज्ञापन
accused mother in law acquitted
अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी सास कांति देवी निवासी द्वाराहाट को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के अधिवक्ता शेखर लखचौरा और भूपेंद्र सिंह मियान ने बताया कि वादी ने 21 अगस्त 2018 को पुलिस में तहरीर दी। उसके मुताबिक उसकी विवाहित पुत्री ससुराल में मृत मिली। उसने ससुरालियों पर पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन


विवेचना के बाद आरोपी सास के विरुद्ध धारा 306 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर मंगलवार को फैसला आया। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह और आरोपी ने अपने बचाव में दो गवाह पेश किए। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सास को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed