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सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर महिला का चालान
Updated Wed, 27 Dec 2017 10:58 PM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम के तहत बुधवार को जिलाधिकारी ईवा आशीष ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर एक महिला पर सौ रुपये का जुर्माना करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित अधिकारियों को अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए रास्तों आदि पर कूड़ा, गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
महिला अस्पताल में एक बैठक से लौटने पर अस्पताल के पास ही डीएम ने पनुवानौला निवासी एक महिला को खुले में थूकते हुए देखा। जिस पर उन्होंने महिला से सौ रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आम मार्ग में कूड़ा फेंकने और थूकने पर इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित को दंडित भी किया जाएगा।
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महिला अस्पताल में एक बैठक से लौटने पर अस्पताल के पास ही डीएम ने पनुवानौला निवासी एक महिला को खुले में थूकते हुए देखा। जिस पर उन्होंने महिला से सौ रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आम मार्ग में कूड़ा फेंकने और थूकने पर इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित को दंडित भी किया जाएगा।
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