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बैंक ऑफ इंडिया को दो माह में भवन खाली करने का आदेश
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अल्मोड़ा। जिला न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अपने एक फैसले में माल रोड में स्थित भवन से बैंक ऑफ इंडिया से बैंक की माल रोड शाखा ऑफिस से दो माह के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिया है।
यहां सेलाखोला निवासी राजीव अग्रवाल और संजीव अग्रवाल ने जिला न्यायालय में वाद दायर करके शिकायत दर्ज कराई थी कि रोडवेज स्टेशन के निकट स्थित उनका भवन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिया गया था। किराए का करार 2015 में समाप्त हो जाने के बावजूद बैंक ने भवन नहीं छोड़ा है। शिकायत कर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर लखचौरा और अखिलेश साह ने पैरवी करते हुए शिकायत के संबंध में मौखिक औ र लिखित साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अपने फैसले में बैंक ऑफ इंडिया से भवन से अपना कब्जा दो माह के भीतर हटा लेने का आदेश दिया है।
यहां सेलाखोला निवासी राजीव अग्रवाल और संजीव अग्रवाल ने जिला न्यायालय में वाद दायर करके शिकायत दर्ज कराई थी कि रोडवेज स्टेशन के निकट स्थित उनका भवन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिया गया था। किराए का करार 2015 में समाप्त हो जाने के बावजूद बैंक ने भवन नहीं छोड़ा है। शिकायत कर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर लखचौरा और अखिलेश साह ने पैरवी करते हुए शिकायत के संबंध में मौखिक औ र लिखित साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अपने फैसले में बैंक ऑफ इंडिया से भवन से अपना कब्जा दो माह के भीतर हटा लेने का आदेश दिया है।
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