{"_id":"6424888af3e4d52c430c8114","slug":"20-years-prison-for-rape-case-almora-news-c-8-1-97908-2023-03-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
Thu, 30 Mar 2023 12:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Thu, 30 Mar 2023 12:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी हिमांशु को 20 वर्ष कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि मालगांव निवासी हिमांशु ने फेसबुक मैसेंजर के जरिये पीड़िता का नंबर मांगा और उससे बातचीत करने लगा। इसके बाद वह दो-तीन बार पीड़िता से मिलने उसके स्कूल गया और उससे विवाह करने की बात करने लगा। उसके मना करने के बाद भी जून 2021 में अभियुक्त अपने पिता को लेकर पीड़िता के घर शादी की बात करने गया लेकिन तब भी उसने इससे मना कर दिया। तब उसने पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लिया तो वह उसके बहकावे में आकर उसके साथ चली गई। अभियुक्त ने पीड़िता की जबरदस्ती मांग भरी और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटी और उसने घटना की जानकारी किसी से साझा नहीं की। जब अभियुक्त के दोबारा बुलाने पर पीड़िता नहीं गई तो उसने फेसबुक पर उसकी फोटो डाल दी।
पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने पर वह उपचार कराने अस्पताल गई तो डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म होने की सूचना पुलिस को दी। केस दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायालय ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से पंद्रह हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि मालगांव निवासी हिमांशु ने फेसबुक मैसेंजर के जरिये पीड़िता का नंबर मांगा और उससे बातचीत करने लगा। इसके बाद वह दो-तीन बार पीड़िता से मिलने उसके स्कूल गया और उससे विवाह करने की बात करने लगा। उसके मना करने के बाद भी जून 2021 में अभियुक्त अपने पिता को लेकर पीड़िता के घर शादी की बात करने गया लेकिन तब भी उसने इससे मना कर दिया। तब उसने पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लिया तो वह उसके बहकावे में आकर उसके साथ चली गई। अभियुक्त ने पीड़िता की जबरदस्ती मांग भरी और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटी और उसने घटना की जानकारी किसी से साझा नहीं की। जब अभियुक्त के दोबारा बुलाने पर पीड़िता नहीं गई तो उसने फेसबुक पर उसकी फोटो डाल दी।
पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने पर वह उपचार कराने अस्पताल गई तो डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म होने की सूचना पुलिस को दी। केस दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायालय ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से पंद्रह हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन