फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   2 lakh fine

अवैध लीसा की फैक्ट्री के स्वामी समेत दो पर लाखों का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2019 11:48 PM IST
विज्ञापन
2 lakh fine
अल्मोड़ा। कलैत वन पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही लीसे की फैक्ट्री के मामले में डीएफओ की अदालत में शनिवार को आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इसमें दोनों आरोपियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 और लीसा नियमावली के विभिन्न नियमों के तहत कुल 14 लाख से अधिक धनराशि के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं इस मामले में एक वन आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी गई है।
विज्ञापन

डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि शनिवार को अदालत में वन क्षेत्राधिकारी और अवैध लीसा के मामले में दो अभियुक्तों के पक्षों को सुना गया। जांच रिपोर्ट में उन्होंने अवैध तरीके से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और लीसा निकालने की पुष्टि हुई। आरोपी ठेकेदार मनान निवासी भगवत सिंह पर आठ लाख 28 लाख 750 रुपया और फैक्ट्री स्वामी चंदन सिंह उर्फ चंदन भोज पर पांच लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को जुर्माना एक सप्ताह के भीतर भरने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मालूम हो कि दो हफ्ते पहले वन विभाग के दो आईएफएस कुंदन कुमार और अभिलाषा सिंह ने वन क्षेत्राधिकारी संचिता वर्मा, बिशन लाल और वन दरोगा की टीम के साथ कलैत वन पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से 185 टिन लीसा बरामद किया था। जिसमें आरोपियों ने बगैर आवंटन के आरक्षित वन क्षेत्र के करीब 170 पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध रूप से लीसा निकाल लिया था। तब डीएफओ के निर्देश पर फैक्ट्री सीज करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी संचिता वर्मा को मामले की जांच के आदेश देते हुए जल्द रिपोर्ट देने को कहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed