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होटल और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी नियमों का डिसप्ले करना अब अनिवार्य
Updated Wed, 10 Oct 2018 10:57 PM IST
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अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) की धारा-15 में संशोधन के बाद अब होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट आदि के लिए कई बिंदुओं में नए नियम बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहां फूड सेफ्टी नियमों का पालन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से 15 अक्तूबर से पहले इन नियमों का पालन करने संबंधी चेतावनी भी जारी कर दी गई है।
एफएसएसएआई की धारा-15 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में फूड सेफ्टी नियमों का डिसप्ले करना अनिवार्य है। डिसप्ले में 12 बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों में होटल और रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने के बर्तन और उनको रखने के लिए अलग-अलग कंटेनरों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। भोजन बनाने और पीने में साफ पीने योग्य पानी का उपयोग करना, प्रतिष्ठान में डिब्बा बंद डस्टबिन रखना, कर्मचारियों द्वारा साफ कपड़े पहनना, बीमार मुक्त होना और भोजन बनाते वक्त सिर को ढक कर रखना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा प्रतिष्ठान का लाइसेंस नंबर, खाद्य सुरक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर और लोकल खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर मोटे अक्षरों में एथ्री साइज में डिसप्ले करना भी आवश्यक है। ताकि उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों को या फिर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सके।
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एफएसएसएआई की धारा-15 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में फूड सेफ्टी नियमों का डिसप्ले करना अनिवार्य है। डिसप्ले में 12 बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों में होटल और रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने के बर्तन और उनको रखने के लिए अलग-अलग कंटेनरों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। भोजन बनाने और पीने में साफ पीने योग्य पानी का उपयोग करना, प्रतिष्ठान में डिब्बा बंद डस्टबिन रखना, कर्मचारियों द्वारा साफ कपड़े पहनना, बीमार मुक्त होना और भोजन बनाते वक्त सिर को ढक कर रखना अनिवार्य किया गया है।
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इसके अलावा प्रतिष्ठान का लाइसेंस नंबर, खाद्य सुरक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर और लोकल खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर मोटे अक्षरों में एथ्री साइज में डिसप्ले करना भी आवश्यक है। ताकि उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों को या फिर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सके।
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