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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार

Thu, 26 Apr 2018 11:28 PM IST
Updated Thu, 26 Apr 2018 11:28 PM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 28 अप्रैल को सुनाई जाएगी।
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मामले के मुताबिक आरोपी चंदन राम पुत्र ललित राम निवासी काभड़ी थाना दन्यां पांच सितंबर 2017 को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जालंधर (पंजाब) ले गया और उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। इस मामले में लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट से अलावा धारा 363,366,376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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बाद में लड़की को आरोपी चंदन राम के जीजा ललित प्रसाद के जालंधर में स्थित किराए के घर से बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरीश चंद्र फुलारा और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की।
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मामले की सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश डा. शर्मा ने आरोपी चंदन राम को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है। जबकि धारा 363 और 366 में दोषमुक्त किया गया है। सजा के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
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