{"_id":"5c69b0eebdec2211d240c6a9","slug":"111550430446-almora-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रशासन ने गरुड़ में अतिक्रमण स्थल किए चिन्हीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रशासन ने गरुड़ में अतिक्रमण स्थल किए चिन्हीत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
गरुड़ (बागेश्वर)। उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों और राज्य सरकार की भूमि में अतिक्रमण स्थल चिह्नित कर लिए गए है। अतिक्रमण पर किसी आवेदन करना है तो दस दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
एसडीएम गरुड़ राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन गरुड़ ने सार्वजनिक भूमि और राज्य सरकार की भूमि में अतिक्रमण स्थल चिह्नित कर लिए है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगा। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो वह दस दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
एसडीएम गरुड़ राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन गरुड़ ने सार्वजनिक भूमि और राज्य सरकार की भूमि में अतिक्रमण स्थल चिह्नित कर लिए है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगा। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो वह दस दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन