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Almora News: गांजा तस्करी में पांच दोषियों को दस-दस साल की सजा
Sat, 13 Jan 2024 12:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sat, 13 Jan 2024 12:02 AM IST
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अल्मोड़ा। 39 किलो अवैध गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने पांच तस्करों पर दोष सिद्ध करते हुए दस-दस साल के कारावास सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को मोहान बैरियर पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से 39 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजे के साथ संदीप कुमार, मुकेश कुमार, कुंवर पाल निवासी रामपुर मुरादाबाद, धर्मेंद्र त्यागी निवासी अफजलगढ़ और महिपाल सिंह निवासी बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया गया। पांचों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। पांचों को दस साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को मोहान बैरियर पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन की तलाशी लेने पर वाहन से 39 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजे के साथ संदीप कुमार, मुकेश कुमार, कुंवर पाल निवासी रामपुर मुरादाबाद, धर्मेंद्र त्यागी निवासी अफजलगढ़ और महिपाल सिंह निवासी बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया गया। पांचों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। पांचों को दस साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है।
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