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आरोपी पर धारा 376 और 3/4 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध

Wed, 04 Jul 2018 11:24 PM IST
Updated Wed, 04 Jul 2018 11:24 PM IST
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आरोपी पर धारा 376 और 3/4 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में भिकियासैंण तहसील के ग्राम भकुनिया निवासी रोहित सिंह पुत्र बालम सिंह को धारा 376, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है। आरोपी रोहित सिंह को सजा सुनाने के लिए 12 जुलाई की तिथि तय की गई है, जबकि दूसरे आरोपी तनुज सिंह को धारा 363 में दोषमुक्त किया है।
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चार जनवरी 2018 को नाबालिग ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। जब वह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी तो सड़क पर उसे तनुज सिंह और रोहित सिंह मिले। दोनों लोग जबरदस्ती नाबालिग को मोटर साइकिल में बैठाकर रीचीं की ओर ले गए। रीचीं में तनुज सिंह मोटर साइकिल से उतर गया। इसके बाद रोहित सिंह नाबालिग को मोटर साइकिल में बैठाकर बिनसर महादेव के जंगल में ले गया। जहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने पटवारी क्षेत्र जैना को दी। विवेचना अधिकारी ने अभियुक्तों के खिलाफ धारा 363, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैलवाल ने न्यायालय में 11 गवाह पेश कराए। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग किया। न्यायालय ने आरोपी रोहित सिंह को धारा 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। दूसरे आरोपी तनुज सिंह को धारा 363 में दोष मुक्त कर दिया।
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