फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   10 Year Jail Term In NDPS

चरस ले जा रहे एक आरोपी को दस साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 12:27 AM IST
विज्ञापन
10 Year Jail Term In NDPS
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने 20/22 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी केशर सिंह पुत्र नैन सिंह निवासी बसान थाना पाटी (चंपावत) को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड, दीवान सिंह पुत्र खड़क सिंह ग्राम बदूकिया थाना पाटी (चंपावत) को तीन माह की सजा और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को क्रमश: एक साल और एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
विज्ञापन

तत्कालीन लमगड़ा थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश पर एसआई श्वेता नेगी ने पुलिस कर्मियों के साथ नौ जून 2018 को थौलकडिय़ा तिराहे देवीधूरा की तरफ से आ रही टैक्सी को जांच के लिए रोका था। टैक्सी में छह सवारी और एक ड्राइवर था। सभी यात्रियों से नीचे उतरने को कहा। मौका पाकर केशर सिंह भाग गया। पीछे की सीट पर बैठा दीवान सिंह रावत संदिग्ध लग रहा था। उसने दो बैग पकड़े थे। बैगों की तलाशी लेने पर उसके पास से 5.61 ग्राम गांजा पाउडर बरामद हुआ। वाहन में रखे दो कट्टों के बारे में दीवान सिंह रावत से पूछा गया तो उसने दोनों कट्टे केशर सिंह निवासी बसान (चंपावत) के बताए। एक कट्टे से चरस की गंध आ रही थी। वाहन को थाने में लाया गया और अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से गंतव्य को भेजा गया। तलाशी में केशर सिंह के दो कट्टों से 519 ग्राम और 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोनों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed