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राहुल गांधी और जाकिर हुसैन पर राजद्रोह का वाद दर्ज, 5 अगस्त को होगी सुनवाई

Wed, 01 Jul 2020 08:04 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 01 Jul 2020 08:04 PM IST
सार

  • पीएम मोदी और भारत विरोधी बयान देने पर अधिवक्ता ने दर्ज कराया वाद।
  • उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तय की तारीख।
  • अधिवक्ता ने कहा- प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए सरेंडर मोदी कहना निंदनीय।

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Sedition case filed against Rahul Gandhi and Zakir Hussain in jaunpur cjp court
राहुल गांधी। - फोटो : social media

विस्तार

भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के दौरान कथित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक अधिवक्ता ने जौनपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में राजद्रोह का वाद दायर किया है। कोर्ट ने वाद दर्ज कर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है।

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दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी व जाकिर हुसैन की टिप्पणी को राजद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति नाजुक दौर में है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए सरेंडर मोदी कहना निंदनीय है।
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कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन के भाषण का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह चीन की सेना का भारत में घुसकर हमारे जवानों को मारने और अनुच्छेद 370 व लद्दाख को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई है। कांग्रेसी नेता के इन बयानों से वह बेहद आहत हुए हैं।
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उन्होंने मामले में बृजेश सिंह, कुमार सिद्धार्थ सिंह, विनोद श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, बृजेश निषाद, सूर्यमणि पांडेय आदि को इसका गवाह बनाया है। अधिवक्ता ने कहा है कि जब दोनो देश की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं, ऐसे नाजुक दौर में इस तरह की टिप्पणी देश में अशांति व अस्थिरता पैदा करने वाली है।

इससे दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाने और देश का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया गया। सुरेंद्र प्रताप ने कोर्ट से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया जाए, जिससे देश को कमजोर करने वालों को सीख मिले।

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