फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   rashid masood sentencing in mbbs seat allotment fraud

कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को चार साल की जेल

Tue, 01 Oct 2013 02:44 PM IST
अमर उजाला, सहारनपुर
अमर उजाला, सहारनपुर Updated Tue, 01 Oct 2013 02:44 PM IST
विज्ञापन
rashid masood sentencing in mbbs seat allotment fraud

एमबीबीएस सीट घोटाले में तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद काजी रशीद मसूद को चार साल जेल की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन

न्यायालय के इस फैसले पर काजी की 40 साल की सियासत का भविष्य टिका था। 19 सितंबर को न्यायालय काजी को दोषी करार चुका है।

काजी को राज्यसभा और एपिडा चेयरमैन पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। 

मुस्लिम सियासत के खिलाड़ी काजी रशीद मसूद 22 साल पुराने मामले में दोषी करार हो चुके हैं।


जेल जाने के साथ ही उन्हें राज्यसभा सदस्य और एपिडा चेयरमैन पद से इस्तीफा देना होगा।

पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार काजी लगातार बेटे शाजान मसूद को राजनीतिक विराम सौंपने की कोशिश में हैं, मगर अब कांग्रेस पूरी तरह से काजी से किनारा कर सकती है।

विज्ञापन


क्या था सीट घोटाले का मामला
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा था कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए त्रिपुरा के तत्कालीन स्थानीय आयुक्त गुरदयाल सिंह के जरिए 1990-91 के शैक्षणिक सत्र के लिए कुछ उम्मीदवार नामित किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मसूद और गुरदयाल ने उन उम्मीदवारों के साथ आपराधिक साजिश की, जिन्हें दाखिले के लिए नामित किया जाना था। दरअसल, त्रिपुरा में राज्य का अपना कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।

त्रिपुरा के योग्य और मेडिकल परीक्षा पास करने वाले छात्रों को स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय पूल के जरिए देश के अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला दिलाया जाता है, मगर काजी रशीद ने इसमें अयोग्य उम्मीदवारों का चयन कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed