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यूपी से बाहर की फिजियोथेरेपी डिग्री को रजिस्ट्रेशन नहीं
लखनऊ/ब्यूरो
Updated Fri, 26 Apr 2013 12:27 PM IST
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प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों से फिजियोथेरेपी की डिग्री लेकर आने वालों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की मान्यता नहीं मिलेगी।
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बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कोर्स का पंजीकरण कर मान्यता देने वाली स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने प्रदेश के बाहर के डिग्री धारकों को पंजीकरण देने पर रोक लगा दी है।
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सूचना के अधिकार नियम के तहत मांगी गई जानकारी में स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने यह जानकारी दी है।
आरटीआई कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल ने स्टेट मेडिकल फैकल्टी से यह जानकारी मांगी थी कि किन-किन विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी यूपी में रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य हैं।
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साथ ही अगर दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स धारक पंजीकरण कराना चाहें तो कैसे कर सकते हैं।
इस पर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने वर्ष 2005 के एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है कि चूंकि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) के कोर्स के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कोई काउंसिल गठित नहीं हुआ है, इसलिए इन कोर्स को केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही कराया जाता है।
वहीं, इन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों से ही मान्यता दी जाती है। इन्हीं संस्थानों की डिग्रियों का पंजीकरण मेडिकल फैकल्टी करती है।
इसके अलावा प्रदेश के बाहर से किए गए कोर्स का पंजीकरण स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं होता है। इसलिए ऐसे डिग्रीधारकों के मेडिकल फैकल्टी में पंजीकरण पर रोक है।