फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sharia law is not above the criminal law: Court

आपराधिक कानून से ऊपर नहीं है शरिया कानून : कोर्ट

Thu, 26 Sep 2013 01:30 AM IST
अमर उजाला, नोएडा
अमर उजाला, नोएडा Updated Thu, 26 Sep 2013 01:30 AM IST
विज्ञापन
sharia law is not above the criminal law: Court

मुस्लिम शरिया कानून देश के आपराधिक कानून से ऊपर नहीं है। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला अदालत ने यह टिप्पणी की है।

विज्ञापन


आरोपी ने शरिया कानून का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। मामले की पीड़िता व आरोपी एक ही धर्म से हैं। मामला बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है।

रोहिणी जिला अदालत ने आरोपी वसीम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश का कानून सभी पर एक समान लागू होना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाउ ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी और पीड़िता मुस्लिम हैं और शरिया कानून के तहत शादी के लिए अलग उम्र तय की गई है, महज इस आधार पर आरोपी को देश के कानून में अलग तवज्जो नहीं दी जा सकती।
विज्ञापन


बता दें कि शरिया कानून में लड़की रजस्वला होने पर अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र है और उसकी सहमति को जायज माना गया है।

अदालत ने कानूनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि संविधान के अंतर्गत देश का कानून धर्म निरपेक्षता पर आधारित है और मुस्लिम लॉ इससे ऊपर नहीं हो सकता।

मुस्लिम लॉ केवल शादी विवाह, तलाक व निजी संबंधों के मामलों में लागू होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में इसे लागू नहीं किया जा सकता।

जमानत याचिका पर बहस के दौरान आरोपी का तर्क था कि पीड़िता उससे प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस कारण लड़की उसके साथ अपनी मर्जी से जयपुर चली गई थी। आरोपी ने माना कि वहां पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद लड़की अपने घर वापस आ गई।

आरोपी ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपने घरवालों के दवाव में उसके खिलाफ पुलिस को बयान दिया था। अब दोनों परिवारों के बीच सुलह हो गई है और उन दोनों की शादी के लिए तैयार हैं।

पुलिस ने आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म और पोक्सो के तहत गिरफ्तार किया था।

अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में साफ तौर पर कहा है कि आरोपी उसे लेकर जयपुर गया था।

वहां पर पर साथ रहे जहां आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed