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किशोर की हत्या में साधु को उम्रकैद

Fri, 11 Mar 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Fri, 11 Mar 2016 12:02 AM IST
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The ascetic life in the murder of teenager
Punishment - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। एडीजे-7 नरेंद्र कुमार की कोर्ट ने ढाई साल पहले घनश्यामपुरा गांव में हुई किशोर अंशु की हत्या के मामले में आरोपी साधु ओमपुरी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साधु बीते ढाई साल से जेल में है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव घनश्यामपुरा में चार नवंबर 2013 को 14 साल के अंशु की हत्या हुई थी। अंशु कक्षा दस का छात्र था। मृतक के पिता अशोक ने गांव के ही साधु ओमपुरी पुत्र चतरु के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उस रात ओमपुरी उसके बेटे अंशु को घर से बुला कर गांव के बाहर अपनी कुटिया में ले गया था। 

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जहां पर उसकी हत्या करके शव को गांव के बीजू के मकान के बाहर फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना आया था। पुलिस ने हत्यारोपी ओमपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा एडीजे-7 नरेंद्र कुमार तृतीय की कोर्ट में चला। 

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एडीजीसी नरेंद्र कुमार शर्मा ने कोर्ट में छह गवाह और साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ओमपुरी को हत्या में दोषी पाया। न्यायाधीश ने गुरुवार को अपना निर्णय सुनाया। जिसमें हत्यारे को उम्र कैद और  30 हजार रुपये अर्थदंड की    सजा सुनाई। 

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