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पति की गैर इरादतन हत्या की आरोपी पत्नी नहीं मिली राहत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jun 2022 07:11 PM IST
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम बाबई निवासी सागर अहिरवार ने पूंछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 20 अप्रैल 2022 की शाम उसके बड़े भाई पुष्पेंद्र अहिरवार (25) की भाभी रमाकांती ने आपसी विवाद में डंडे से पिटाई कर दी थी, जिससे भाई घायल हो गया था। इलाज के लिए उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया था, परंतु हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महिला की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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