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प्रमुख सचिव राजस्व को अफसरों पर कार्रवाई का आदेश

Tue, 19 Oct 2021 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Oct 2021 11:42 PM IST
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Principal Secretary Revenue orders action against officers
गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्ष साल पहले सड़क दुर्घटना में ठेले पर दाना बेचने वाले की मौत के मामले में वर्षों से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन को आदेश दिया है कि प्रशासनिक अधिकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उनके खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई कर अधिकरण को अवगत कराए। संत रविदास नगर भदोही के डीएम और एसडीएम ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया।
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25 जून 2008 को याची नवरंगी देवी निवासी विथार गौराबादशाहपुर के पति प्यारेलाल ठेले पर दाना भूनकर बेच रहे थे। रात 8.30 बजे घर के करीब पहुंचने पर एक ट्रक ने टक्कर से प्यारेलाल की मौत हो गई। 26 अगस्त 2013 को अपर जिला जज राम सुनील सिंह ने ट्रक मालिक बिंदेश्वरी प्रसाद पांडेय निवासी सिंहपुर संत रविदास नगर भदोही को आदेश दिया कि मृतक की पत्नी व बच्चों को दो माह के भीतर 3.17 लाख रुपये मय ब्याज दो माह के भीतर अदा करें। ट्रक का बीमा नहीं था। मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी 2013 में धनराशि जमा करने का आदेश दिया। धनराशि जमा नहीं की गई। मृतक की पत्नी ने कोर्ट में वसूली के लिए इजरा दाखिल की। कोर्ट ने विपक्षी के खिलाफ आरसी जारी की। संत रविदास नगर भदोही के तत्कालीन डीएम को चेतावनी देने के बाद एसडीएम ज्ञानपुर ने अवगत कराया कि 8 जून 2017 को विपक्षी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, लेकिन कुर्की की कार्रवाई के बाद कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने संपत्ति की नीलामी करके धनराशि न्यायालय में जमा नहीं की।
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