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सिपाही और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sun, 31 Oct 2021 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 31 Oct 2021 12:03 AM IST
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Order to file a case against the soldier and his associates
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने बक्शा थाना के डायल 112 के सिपाही सुजीत कुमार मौर्या सहित उसके दो अन्य साथी सिपाहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर उसकी कापी एक सप्ताह में कोर्ट को उपलब्ध कराने को कहा है।
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बक्शा थाना क्षेत्र के गड़ा बाघराय निवासी परिवादिनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि बक्शा थाने के डायल 112 के पुलिस कर्मी सुजीत कुमार मौर्य व दो सिपाहियों के साथ 15 जुलाई 2021 को रात 12 बजे उसके घर आए। वे नशे में थे, और नाबालिग लड़की व बहू के साथ अश्लील हरकत की। परिवार के अन्य लोगों को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। परिवादिनी के बेटे की जेब से 10 हजार रुपये निकाल लिए। उसने थानाध्यक्ष व एसपी को तथा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष बक्शा को आरोपी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की कॉपी एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में भेजने का आदेश दिया।
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